उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने राजस्थान के युवकों की ओर से दाखिल आवेदन पर बयान दिया है. अब, राजस्थान के कुछ युवाओं को राज्य में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।
राजस्थान के 8 युवाओ की अपील पर दिया आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चल रही भर्ती के लिए राजस्थान के 8 युवाओं को अनंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दे दी है।
अब माना जा रहा है कि ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों का रास्ता साफ हो सकता है, उन्हें भी भर्ती में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है।
अगर ऐसा होता है तो यह दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए उत्तराखंड में रोजगार पाने का अवसर होगा, लेकिन उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे।
दरअसल, कार्मिक विभाग के नियम के मुताबिक ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने वाले व्यक्ति का राज्य का स्थायी निवासी होना और राज्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना अनिवार्य है।
लेकिन हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चल रही भर्ती के लिए राजस्थान के 8 युवाओं को प्रोविजनल रूप से आवेदन करने की अनुमति दे दी है।
ये सभी युवा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अनुबंध के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सभी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चल रही भर्ती में अनंतिम रूप से आवेदन कर सकेंगे।
उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 1564 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है. चिकित्सा चयन आयोग यह भर्ती वरिष्ठता के आधार पर कर रहा है। इस संबंध में आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के कारण अन्य राज्यों के युवा भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे।
इसी बीच श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्यरत कुछ युवक हाईकोर्ट पहुंचे, उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अस्थायी आवेदन करने की अनुमति दे दी.