May 30, 2023

शराब पर 10 रुपये ज्यादा लेना पड़ा दुकानदार को भारी, 3 साल बाद देने पड़े 27 लाख रुपये

भारत एक ऐसा देश है जहां आपको कई चौंकाने वाली चीजें देखने को मिल सकती हैं। हाल ही में हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां एक व्यक्ति ने शराब की दुकान की शिकायत की जहां शराब की दुकान के मालिक ने उससे एक बोतल पर 10 रुपये अतिरिक्त वसूले हैं. इसका नतीजा मालिक के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि रुड़की में शराब की अधिक रेटिंग के लिए उस पर 27 लाख का जुर्माना लगाया गया था। यहां एक शराब विक्रेता पर ग्राहक को एक बोतल विदेशी शराब की कीमत से 10 रुपये अधिक लेने पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है|

जब व्यक्ति जिला उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचता है तो लाइसेंसधारी/प्रबंधक को शराब की बोतल पर से अधिक दस रुपये वार्षिक ब्याज के साथ छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने और मानसिक और वित्तीय मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है| इसके अलावा, अन्य आदेश जो जारी किए गए थे, उन्हें अधिवक्ता शुल्क और शिकायत खर्च के लिए 20 हजार रुपये और शिकायतकर्ता को विशेष मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता थी।

आपको बता दें कि बेची गई शराब की बोतल की कीमत 780 रुपये थी लेकिन दुकानदार ने ग्राहक से 790 रुपये ले लिए. ऐसे में अधिवक्ता अमित कुमार की ओर से शिकायतकर्ता ने ग्राम धनौरी स्थित शराब की दुकान के लाइसेंसधारी अशोक कुमार के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज करायी है कि 19 सितंबर 2019 को वह दुकान पर रॉयल चैलेंजर बोतल खरीदने गया था।

उस समय बोतल की कीमत 780 रुपये थी, जबकि दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से 790 रुपये लिए थे. बोतल पर अंकित मूल्य से दस रुपये अधिक लेने का विरोध करने पर दुकान के कर्मचारी ने उसके साथ बदसलूकी की. आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन और सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन ने एकतरफा शिकायत पर सुनवाई के बाद विदेशी शराब की दुकान के लाइसेंसधारी और प्रबंधक को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया और 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया|

Vaibhav Patwal

Haldwani news

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